December 26, 2024

कोठी पंचायत की जनता को पढ़ाया कानून का पाठ

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द हिमाचल हेराल्ड, किन्नौर

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण किन्नौर द्वारा आज कल्पा उपमण्डल की ग्राम पंचायत कोठी में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी निखिल अग्रवाल ने की। उन्होंने ग्राम वासियों से आग्रह किया कि कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित बनाएं ताकि जिले में कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके।
उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया है जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय दिलवाना है। उन्होंने कहा कि शिविर में व्यक्तियों को कानून के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देने के इलावा सरकार की योजनाओं बारे जानकारी देना है ताकि लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।
निखिल अग्रवाल ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के बारे में बताते हुए कहा कि यह अधिनियम महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना व उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा में शारीरिक उत्पीड़न, लैंगिक शोषण, मौखिक व भावनात्मक उत्पीड़न तथा आर्थिक उत्पीड़न शामिल हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं संरक्षण अधिकारी या मैजीस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकती है।
उन्होंने कहा कि मैजीस्ट्रेट ऐसे मामलों में आर्थिक राहत के आदेश भी दे सकतें हैं जिससे पीड़ित महिला अपने व अपने बच्चों का भरण-पोषण कर सके। उन्होंने इस अवसर पर प्रसव पूर्व निदान तकनीक विनियमन एवं दुरूपयोग निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के बारे में भी अवगत करवाया। उन्होंने इस दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न एवं छुआछूत निवारण अधिनियम) के बारे में भी जानकारी दी।
इससे पूर्व निखिल अग्रवाल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने महिलाओं को न्यायालय द्वारा मिलने वाली निःशुल्क विधिक सहायता और न्यायालय से महिलाओं के प्रति हुए अपराधों पर मिलने वाले मुआवजा बारे भी जानकारी दी।
रिकांग पिओ थाना प्रभारी पदम देव ने यातायात नियमों का पालन न करने पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की। अधिवक्ता प्रवीण नेगी ने मोटर वाहन अधिनियम व भरण पोषण अधिनियम के विषय पर लोगों को जागरूक किया।
प्रधान ग्राम पंचायत कोठी ओम प्रकाश ने विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित मुख्य अतिथ व अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विधिक साक्षरता शिविर से लोगों को उनके अधिकारों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है।
विधिक साक्षरता शिविर में लगभग 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया।