December 25, 2024

प्रदेश में 23 कार्यमानक तोल माप प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगीः राजिन्द्र गर्ग

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द हिमाचल हेराल्ड, शिमला

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्री राजेन्द्र गर्ग ने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए, विभाग के तोल एवं माप संगठन को मजबूत करने व प्रदेश में स्थापित उद्योगों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में प्रयोग किये जाने वाले तोल एवं माप यन्त्रों के मानकीकरण को सरल बनाने के उदे्श्य से प्रदेश में एक द्वितीय मानक व 22 कार्यमानक तोल माप प्रयोगशालाएं बनाने हेतु केन्द्र सरकार से मामला उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के तोल एवं माप संगठन में छः मण्डलों के अधीन 22 वृत है। इन सभी वृतों में निरीक्षक सभी औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के तोल माप यत्रों का मानकीकरण करते हैं। प्रदेश में 477 पैट्रोल एवं डीजल पम्प, 189 गैस एजैंसी को मिलाकर लगभग 85,000 छोटे व बड़े औद्यागिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी 22 वृतों में कार्यमानक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश की राजधानी में एक द्वितीय मानक प्रयोगशाला का भी निर्माण किया जायेगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इस सम्बन्ध में सभी वृतों में प्रयोगशाला के निर्माण हेतु उचित स्थान तलाश करने के निर्देश दिए। श्री गर्ग ने कहा कि केन्द्र सरकार प्रत्येक कार्यमानक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 50 लाख रूपये व एक द्वितीय मानक प्रयोगशाला के लिए 75 लाख का अनुदान प्रदान करती है। विभाग के पास पहले से ही 1.25 करोड रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप उपलब्ध है। उन्होंने निर्देशित किया कि विभाग प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए अतिशीघ्र आगामी कार्यवाही अम्ल में लाएं ताकि आबंटित राशि का समय पर उपयोग हो सके।

तोल एवं माप संगठन द्वारा उद्योगों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सुविधा प्रदान करते हुए प्रमाण पत्र व विज्ञप्तियां जारी करने के लिए Online Application www.hpwm.hp.gov.in का उपयोग किया जा रहा है जिसमें वित वर्ष 2020-21 में 256 विज्ञप्तियां एवं प्रमाण पत्र जारी किये गये। इसी वित वर्ष के दौरान संगठन ने 1,93,344 इकाइयों के मोहरांकन व सत्यापन कार्य से 3,75,67,400 रूपये का राजस्व अर्जित किया। व्यापारियों के तोल एवं माप यंत्रों के मोहराकंन एवं सत्यापन कार्यों के लिए e-district (https://edistrict.hp.gov.in के माध्यम से आॅनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।