December 28, 2024

शिमला जिला में 228 दिव्यांगजनों के कानूनी संरक्षक नियुक्त

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शिमला।   जिला में अभी तक 228 दिव्यांगजनों के कानूनी संरक्षक नियुक्त किए गए है ताकि उनकी सही देखभाल की जा सके। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत स्थाई स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। नियुक्त कानूनी संरक्षक अभिभावकों द्वारा दिव्यांगजनों की सही देखभाल की जा रही है। इसके लिए तहसील कल्याण अधिकारी गहनता से छानबीन कर सत्यापित एवं सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि बैठक में आज सात नए मामले प्राप्त हुए है, जिसे समिति द्वारा पूर्ण प्रक्रिया के उपरांत अनुमोदित किया गया है। इन सात मामलों में शिमला ग्रामीण से रेखा की माता कुसुमलता पत्नी राम कृष्ण निवासी गांव कयाना डा. जुन्गा, शिमला शहरी से अनिशा कुकरेजा के पिता मोहिन्दर सिंह पुत्र स्व. जयमन सिंह निवासी ज्ञान देवी भवन सेट नं. 1 अपर कैंथु, सुन्नी से हरीश के भाई हरिओम पाल पुत्र उमा दत्त गांव चेंदल डा. बसन्तपुर, शिमला ग्रामीण से रोहिणी ठाकुर की माता अनिता ठाकुर पत्नी श्री मनु ठाकुर गांव व डा. भोंट तहसील व जिला शिमला, शिमला ग्रामीण से चारू वर्मा की बहन रूचि वर्मा पुत्री स्व. श्रीहरदेव वर्मा गांव काथला डा. शोघी तहसील व जिला शिमला, रामपुर से जसवन्त सिंह के पिता हिरा सिंह पुत्र कालू राम गांव व डा. क्याव तहसील रामपुर तथा कुपवी से कुमारी गुलशन के पिता रघुवीर सिंह पुत्र जवालु राम गांव व डा. कुलग तहसील कुपवी को कानूनी संरक्षक नियुक्त किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत कुल चार प्रकार की बीमारियों, जिसमें मानसिक मंदता, स्वलीनता (आॅस्टीजम), प्रमस्तिष्क पक्षाघात तथा विविध विकंलागता से ग्रस्त विकलांगजन, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो को कानूनी संरक्षक नियुक्त किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि यह कानूनी संरक्षक विकलांगजन के माता-पिता, भाई-बन्धु अथवा स्वैच्छिक संस्थाएं भी हो सकती है।